Rajasthan Vidya Sambal Yojana Apply Online, School List | विद्या संबल योजना राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, चयन प्रकिया व लाभ
भारत के छात्रों की शिक्षा के स्तर को बढ़ावा एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम विद्या संबल योजना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल विद्यालय एवं सरकारी शिक्षक संस्थाओं में शिक्षकों की आपूर्ति कराने हेतु गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। जिसके तहत छात्रों के पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से समय पर पूरा किया जा सकेगा। आज के इस लेख के तहत हम आपको विद्या संबल योजना राजस्थान से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान कराएंगे। इस योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं ,पात्रता मानदंड ,आवश्यक दस्तावेज , आवेदन प्रक्रिया ,चयन प्रक्रिया आदि हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2023
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मध्यम से इस योजना का आरंभ किया गया है। विद्या संबल योजना राजस्थान की घोषना बजट 2021-22 में की गई थी। इस योजना के मध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज और सरकार शिक्षण स्थानों में शिक्षकों की कमी की गणना की जाएगी। और उसके बाद शिक्षकों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी Rajasthan Vidya Sambhal Yojana के मध्यम से छात्र अपने पाठ्यक्रमों को समय पर एवं सही तारिके से पुरा कर सकेंगे। इसके साथ ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर एवं कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम में सुधार भी उत्पन्न होगा। योजना के तहत होने वाली गेस्ट फैकल्टी का चयन संस्था प्रधानएवं जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। यह चयन शिक्षाओं की योगाता एवं उनके अनुभव के आधार पर होगा। राज्य सरकार के इस सहारनीय कदम से राजस्थान के शिक्षकों को रोज़गार भी प्रप्त होगा। एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल क्या है कैसे इसका उपयोग करे जाने पूरी जानकारी क्लिक करके।
Highlights of Rajasthan Vidya Sambhal Yojana
योजना का नाम | राजस्थान विद्या संबल योजना |
वर्ष | 2023 |
आरंभ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
उद्देश्य | गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करना |
लाभार्थी | प्रदेश के बेरोजगार शिक्षक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
राजस्थान विद्या संबल योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षक संस्थाओं में छात्रों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकेल्टी की सुविधा उपलब्ध करना है। राजस्थान सरकार द्वारा बताया गया है ,कि इस समय राजस्थान के कई ऐसे शिक्षक संस्थाएं हैं जहां पर शिक्षकों की काफी कमी हो रही है और शिक्षकों की इस कमी के कारण ही विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण उनको अपनी परीक्षाओं को करते समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। Rajasthan Vidya Sambhal Yojana के तहत राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके माध्यम से छात्रों को समय पर गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त होगी एवं किसी भी समस्या का सामना नहीं करनी पड़ेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के साथ-साथ राजस्थान के बेरोजगार शिक्षकों को भी बेहतर रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी किसान ड्रोन योजना से होगा किसानो को लाखो का मुनाफा जाने क्लिक करके पूरी जानकारी।
Rajasthan Vidya Sambhal Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई है।
- राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किए गए स्कूल कॉलेज एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की आपूर्ति करने हेतु गेस्ट फैकल्टी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत की जाने वाली गेस्ट फैकेल्टी का चयन प्रधान एवं जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव के अनुसार किया जाएगा। उनके अनुभव एवं योग्यता के आधार पर ही उन्हें कार्य सौंपा जाएगा।
- Vidya Sambhal Yojana Rajasthan गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य के बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार भी प्रदान करती है।
योजना के अंतर्गत मानदेय
पद | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
अध्यापक लेवल 1 एंड 2 | पहली से आठवीं कक्षा | ₹300 | ₹21000 |
वरिष्ट अध्यापक | नवी से दसवीं कक्षा | ₹350 | ₹25000 |
प्राध्यापक | 11वीं और 12वीं कक्षा | ₹400 | ₹30000 |
शारीरिक शिक्षा | – | ₹300 | ₹21000 |
सहायक | – | ₹300 | ₹21000 |
सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले वेतन की लिस्ट
विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान हेतु
श्रेणी | प्रति घंटे | अधिकतम (प्रतिमाह) |
तृतीय श्रेणी (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) | 300 रुपए | 21000 रुपए |
तृतीय श्रेणी (कक्षा 9 से 10 तक) | 350 रुपए | 25000 रुपए |
प्रथम श्रेणी (कक्षा 11 एवं 12) | 400 रुपए | 30000 रुपए |
प्रयोगशाला सहायक | 300 रुपए | 21000 रुपए |
अनुदेशक | 300 रुपए | 21000 रुपए |
तकनीकी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक कॉलेज हेतु
श्रेणी | प्रति घंटे | अधिकतम (प्रतिमाह) |
आचार्य | 1200 रुपए | 60000 रुपए |
सह आचार्य | 1000 रुपए | 52000 रुपए |
सहायक आचार्य | 800 रुपए | 45000 रुपए |
विद्या संबल योजना के अंतर्गत भरे जाएंगे रिक्त पद
राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम एवं अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पद विद्या संबल योजना के माध्यम से ही भरे जाएंगे जिसमें अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पद शामिल हैं राजस्थान में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान की जाएगी जिसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं नियुक्ति का एक कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से ही नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा एवं बंद किया जाएगा। राजस्थान फ्री लेपटॉप योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।
पात्रता मानदंड
- योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक शिक्षक होना भी अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- शिक्षक एवं प्रशिक्षण दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
राजस्थान विद्या संबल योजना राजस्थान के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विद्या संबल योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके पश्चात आपको व्यक्तिगत विवरण ,संपर्क विभाग तथा पता विवरण शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण आदि को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा।