Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana:- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के लिए समय-समय पर विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जाता है जिससे नागरिको के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इसलिए राज्य के 23 वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा की है जिसके माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बालिकाओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसके लिए जिले स्तर पर एक स्थान तय होगा। जहां पर कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। तो आइये जानते है Kanya Samuhik Vivah Yojana Uttarakhand से सम्बन्धी जानकारी क्या है कैसे आप इस योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े।

Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के स्थापना दिवस 9 नवंबर, 2023 के दिन राज्य की की बालिकाओं के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवार की बालिकाओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसके लिए जिले स्तर पर एक स्थान तय होगा। जहां पर कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana के तहत गरीब परिवारों अपनी बेटियों की शादी करने की परेशानी नहीं होगी। इस योजना के तहत बालिकाओं के माता-पिता के ऊपर से उनके विवाह की ज़िम्मेदारी का बोज उतर सकेगा।
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उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना Highlight
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
कब घोषणा हुई | 9 नवंबर, 2023 के दिन |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की कन्याएं |
लाभ | शादी का खर्चा सरकार की ओर से मुहैया करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द शुरू होगी |
कन्या सामूहिक विवाह योजना उत्तराखंड का उद्देश्य क्या है
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवारों की बालिकाओं का विवाह करना है जिसके लिए जिले स्तर पर एक स्थान तय होगा। जहां पर कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana के तहत गरीब परिवारों अपनी बेटियों की शादी करने की परेशानी नहीं होगी।
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Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए।
- कन्या के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी आवश्यक है।
- किसी भी जाति के गरीब परिवार की कन्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- कन्या का आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वार्षिक इनकम रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाते की डिटेल्स
उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
जैसे आपको ऊपर लेख में बताया है राज्य सरकार द्वारा अभी इस योजना को शुरू करने का एलान किया है इसलिए अभी इस योजना में आवेदन करने से सम्बन्धी जानकारी को सावर्जनिक नहीं किया गया है जैसे ही राज्य सरकार इस योजना में आवेदन सम्बन्धी जानकारी को सावर्जनिक करेगी। तो आपको इस लेख के माध्यम से अगवत किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख के साथ जुड़े रहे। ताकि आप इस योजना से जुडी अपडेट समय से प्राप्त कर सके।