Palanhar Yojana Rajasthan Apply Online 2023, राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन व Rajasthan Palanhar Yojana Application Form डाउनलोड कैसे करे व योजना के लाभ तथा विशेषताएं
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के लिए समय-समय पर विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है। जिससे राज्यवासियो के जीवनशैली में सुधार उत्पन किया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो के लिए पालनहार योजना राजस्थान की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जिन बच्चो के माता-पिता की मृत्यु हो गई है ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश करने वाले पालनहार को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इन बच्चो को शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे इन बच्चो का भविष्य उज्जवल बन सके। ताकि वह एक बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम रहे।
तो दोस्तों आज आपको इस लेख की सहायता से Rajsthan Palanhar Yojana 2023 से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है इसलिए आपसे अनुरोध है कृप्या लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े।
Rajasthan Palanhar Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो के लिए पालनहार योजना राजस्थान का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चो के नज़दीकी रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति को पालनहार बनाकर उनको राज्य सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उन बच्चो का शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के माध्यम से बच्चो को 5 साल की उम्र होने तक 500 रुपए हर महीने प्रदान किये जाएंगे और जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो उसके 18 वर्ष होने तक 1000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा हर साल वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। Rajasthan Palanhar Yojana के ज़रिये बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। जिससे अनाथ बच्चे एक बेहतर जीवन यापन कर सके।

राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चो की लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान
Overview Of पालनहार योजना राजस्थान 2023
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Palanhar Yojana में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि
- इस योजना के माध्यम से बच्चो को 5 साल की उम्र होने तक 500 रुपए हर महीने प्रदान किये जाएंगे।
- जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके 18 वर्ष होने तक 1000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- इसके अलावा हर साल वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्यब आवश्यिक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य क्या है
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना का आरम्भ किया है। जिसके माध्यम से बच्चो के नज़दीकी रिश्तेदार/परिचित व्यनक्ति को पालनहार बनाकर उनको राज्य सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से बच्चो को 5 साल की उम्र होने तक 500 रुपए हर महीने प्रदान किये जाएंगे और जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो उसके 18 वर्ष होने तक 1000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा हर साल वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य8 आवश्यनक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।
Rajasthan Palanhar Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो के लिए पालनहार योजना राजस्थान का शुभारम्भ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बच्चो के नज़दीकी रिश्तेदार/परिचित व्योक्ति को पालनहार बनाकर उनको शिक्षा, भोजन, वस्त्रर एवं अन्य आवश्यनक सुविधाएं उपलब्धर कराई जा सके।
- इस योजना के माध्यम से बच्चो को 5 साल की उम्र होने तक 500 रुपए हर महीने प्रदान किये जाएंगे और जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो उसके 18 वर्ष होने तक 1000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- इसके अलावा हर साल वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्यो आवश्याक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है
- Palanhar Yojana Rajasthan का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भर बनेंगे। जिसके लिए उन्हें अपने खर्च के लिए किसी अन्य नागरिक पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
पालनहार योजना राजस्थान की योग्यता
- आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने ज़रूरी है।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
श्रेणी के हिसाब से आवश्यक दस्तावेज़
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
आवेदन में उपयोग होने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ की सूची
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rajasthan Palanhar Yojana के तहत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कि Official Website पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जएगा।
- अब आपको इस होम पेज से एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ फाइल को डाउनलोड करना है।

- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मालूम की गयी सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- फिर आपको इस फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज़ को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह फॉर्म शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा।
- इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
संपर्क विवरण
- हेल्पलाइन नंबर 01412226604