Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2023:- दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किए गए मुख्यमंत्री व्यापारी सामुदायिक निजी दुर्घाटना बीमा योजना के तहत कारोबार समुदाय को बीमा कवरेज की सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में जानकारी प्रदान करने जा रहे है। इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं बड़े कारोबारियों को 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा यदि आप भी (MVSNDBY) के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक बने रहना होगा।

Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2023
यहाँ हम आपको बता देते है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाओं को जारी किया है। जिसमे से एक है मुख्यमंत्री व्यपारी समुहिक निजी दुर्गाटना बिमा योजना और दूसरी योजना है मुख्मंत्री व्यपारी क्षत्रिपति बीमा योजना साथ ही अनेक योजनाओं को संबोधित किया है राज्य सरकार के माध्यम से इस दोनों बीमा योजनाओं हेतु 38 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
Short Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना |
आरंभ की गई योजना | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा |
राज्य का नाम | हरियाणा |
जारी करने की तिथि | Sep,2019 |
योजना का लाभ | 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा सुविधा |
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2023 का लाभ
- हरियाणा सरकार के माध्यम से (MVSNDBY) अंतर्गत 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
- इन योजनाओं का लाभ हरियाणा माल एवं सेवा कर (HGST) अधिनियम, 2020 के द्वारा तहत पंजीकृत व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 3.75 लाख रजिस्टर्ड व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक के बीमा की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत व्यापारियों को ही प्रदान किया जाएगा।
- MVSNDBY योजना के अंतर्गत आवेदक को 20 लाख रुपये से कम सालाना व्यापारी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के पास हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन से लागू रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- इसके साथ ही आवेदक के पास सभी सही कागज़ात उपस्थित होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफआईआर की कॉपी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- अंगों के नुकसान या स्थायी विकलांगता होने पर चिकित्सा रिपोर्ट
- सूचना पत्र (बीमा कंपनी के अंतर्गत जारी किया हुआ एवं एचटीडब्ल्यूबी के तहत अनुमोदित)
- जीवनसाथी का नाम, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि-पहचान दस्तावेज अथवा बैंक खाता संबंधित जानकारी
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन
दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है। यदि आप इसके अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते है तो अभी आपको थोड़ा इंतेज़ार करना होगा चूँकि सरकार द्वारा अभी कोई भी आधिकारिक पोर्टल को जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार के अंतर्गत आवेदन से जुड़ी कोई भी सूचना सामने आती है तो हम आपको सूचित ज़रूर करेंगे आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद |