MP Driving Licence – दोस्तों जैसा की हम सब जानते है की वाहन चालक के लिए Driving Licence का होना कितना महत्तवपूर्ण होता है। उसी को महत्तव देते हुए आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी और सही जानकारी आपके साथ सांझा करने जा रहे है यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है और अपना MP Driving Licence बनवाना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल बिल्कुल आपके ही लिए है। कृपया इसको ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर पढ़े। तो चलिए आरंभ करते है |

MP Driving Licence के प्रकार क्या है?
लर्नर्स लाइसेंस – मध्यप्रदेश में लर्नर लाइसेंस की वैधता छह महीने की होती है यदि आप अपने लर्नर लाइसेंस परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहते है तो इसके लिए आवेदन करने से पूर्व एक लर्नर के आधार पर ड्राइविंग अभ्यास करने की व्यक्तिगत इजाज़त मिलती है इसकी मदद से वाहन सीखने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता परीक्षा से पहले अपने ड्राइविंग कौशल का पता चल जाता है।
परमानेंट लाइसेंस – यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेता है तो वह व्यक्ति परमानेंट Driving Licence बनवा सकता है जिसके बाद उसको MP Online Driving Licence प्रदान कर दिया जाता है।
MP Driving Licence Highlight
लेख का नाम | MP Parivahan मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? |
मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा / MP Parivahan |
विभाग | MP Parivahan |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
राज्य का नाम | मध्यप्रदेश |
MP Licence Apply के किए Required Documents क्या हैं?
MP Driving Licence बनवाने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों को Driving Licence Apply Online MP में जमा करना होगा जो की इस प्रकार है।
- जन्म प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल पासिंग मार्कशीट
- पासपोर्ट की सत्यापित प्रति
- यदि आप राज्य / केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय के लिए काम कर रहे हैं तो नियोक्ता से जारी प्रमाण पत्र।
पते के प्रमाण के लिए निम्न में से एक–
- राशन पत्रिका
- मान्य पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- एलआईसी पॉलिसी बांड
- स्थानीय/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी नियोक्ता प्रमाण पत्र
अन्य कागजात
- मूल शिक्षार्थी का लाइसेंस
- तीन पासपोर्ट साइज फोटो
- mp parivahan आवेदन पत्र 4
- वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के मामले में आवेदन पत्र 5
Madhya Pradesh Driving Licence Offline कैसे करें?
- मध्यप्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदक को फॉर्म – 4 भरना होगा जिसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस लागू करने हेतु MP RTO Licence अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- आपके सभी दस्तावेजों की जांच होने के पश्चात् के mp parivahan ड्राइविंग टेस्ट को शुरू किया जाता है इस योग्यता टेस्ट को पास करने के बाद फोटो और बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट और आपका रेटिना स्कैन लिया जाएगा।
- इसके पश्चात् इस लाइसेंस फॉर्म में उपलब्ध एड्रेस पर डाक द्वाके माध्यम से भेजा जाता है साथ ही कुछ इलाको में आवेदक एमपी आरटीओ में विजिट कर सकते है जिसे व्यक्तिगत रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं।
Driving Licence Online Apply कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए एमपी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात् आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं पर क्लिक करना होगा।
- अब आप यहाँ पर अपने राज्य मध्यप्रदेश का चुनाव कर सकते है।
- यहां पर आप अपने Apply Driving Licence पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन के साथ ही MP Online Driving Licence भी कर सकते हैं इस प्रक्रियानुसार आप sarathi parivahan mp पोर्टल पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।