Jharkhand Fasal Rahat Yojana e-KYC 2023:- झारखंड फसल राहत योजना के तहत किसानो को प्रकृति आपदा से होने वाले फसल नुकसान पर बिमा कंपनी द्वारा नुकसान को कवर किया जाता है जिससे किसानो की आर्थिक स्तिथि में सुधर उत्पन होता है लेकीन झारखण्ड सरकार द्वारा इस योजना के तहत बदलाव किया है जो लाभ्यर्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे है तो उनको अब e-KYC करनी होगी। बिना ई केवाईसी फसल राहत योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहेंगे। राज्य के जो नागरिक झारखण्ड फसल राहत योजना का लाभ लेते रहना चाहते है उनको झारखण्ड फसल राहत योजना ई-केवाईसी करानी ही होगी।

ई-केवाईसी कराने के लिए आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है और आखिरी तिथि से पहले ईकेवाईसी करानी है दोस्तों आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है आपसे निवेद है कृपया इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े।झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के फसल राहत योजना के लाभ्यर्थी या नए आवेदकों के लिए इस योजना के अंतर्गत बदलाव किया गया है जो लाभ्यर्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। उनके लिए अब ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है |
अब जो लाभ्यर्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहना चाहते है या फिर नए उमीदवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है उनको अब ई-केवाईसी करानी ज़रूरी है बिना ई-केवाईसी कराए झारखण्ड फसल रहत योजना का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। जो इछुक लाभ्यर्थी Jharkhand Fasal Rahat Yojana e-KYC करना चाहते है वह इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है जिसके बाद वह इस योजना के तहत बिमा राशि प्राप्त करने में योग्य रहेंगे।
झारखण्ड फसल राहत योजना ई-केवाईसी – हाईलाइट
लेख का नाम | झारखंड फसल राहत योजना ई-केवाईसी |
किसने लॉन्च की | सीएम हेमंत सोरेन |
लाभार्थी | झारखण्ड के किसान |
उद्देश्य | राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
राज्य | झारखण्ड |
वर्ष | 2022 |
आवेदन प्रकिर्या | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वैबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
झारखंड फसल राहत योजना e-KYC का उद्देश्य क्या है
राज्य सरकार द्वारा फसल राहत योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानो को प्रकृति आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वह आसानी से अपनी खेती को अच्छे से आगे बढ़ा सके। राज्य सरकार ने लाभ्यर्थी के लिए फसल राहत योजना ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है यानि किसानो को अब इस योजना के तहत धनराशी प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवानी ही है जिससे लाभ्यर्थी किसान आसानी से इस योजा के तहत लाभ प्राप्त करते रहे। यह योजना किसानो की आर्थिक स्तिथि में सुधार उतपन करने में सहायता प्रदान करती है जिससे की आगे भी किसान अपनी खेती को बढ़ा पाए। जिन किसानो ने हाल ही में इस योजना के तहत आवेदन किया है वह भी आवेदन अप्प्रोवे होने के बाद ई-केवाईसी करा ले। जिससे किसान आसानी से इस Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana का लाभ प्राप्त कर सके।
JFRY e-KYC के लाभ जाने
- राज्य के किसान इस योजना के तहत प्रकृति आपदा की वजह से नष्ट फसल की भरपाई के लिए आर्थिक सहयता प्राप्त कर सकते है।
- यह योजना लाभ्यर्थीयो के जीवनशैली में सुधार करने के साथ एक बेहतर आय प्राप्त कर सकते है।
- राज्य के किसानो को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- झारखण्ड सरकार द्वारा किसानो को प्राकर्तिक आपदाओं से सामना करने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको केवल पंजीकरण करवाना है जिससे आगे भी आप इस धनराशि का लाभ प्राप्त करते रहे।
Jharkhand Fasal Rahat Yojana के तहत योग्यता
- आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हुआ ज़रूरी है।
- उमीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास खुद की खेती होना ज़रूरी है तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- योग्य लाभ्यर्थी किसी और बिमा योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
आवेदन करते समय उपयोग होने वाले ज़रूरी दस्तावेज़
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- आवास प्रमाण पत्र
- खसरा नंबर
- मोबाइल नंबर
- खतौनी नंबर
झारखंड फसल राहत योजना e-KYC कैसे करे
- आवेदक को ई-केवाईसी करने के लिए पहले झारखण्ड फसल रहत योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- फिर आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।

- अब आपको इस होम पेज पर प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने ईकेवाईसी सीएससी का पेज खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको निशुल्क ई-केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करना है।

- क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है और घोषणा को सही से पढ़कर कर उस पर क्लिक करें।

- अब आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन ई-केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको वह सभी जानकारी दर्ज करनी है जो मालूम की जाएगी इसी के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ भी अपलोड करने है।
- इसके बाद आपको सबमिशन के विकल्प पर क्लिक करके ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको 14 रुपए का शुल्क का भुगतान करना है।
- इस आसान प्रक्रिया से आप झारखंड फसल राहत योजना ई-केवाईसी आसानी से कर सकेंगे।
- नोट- अगर आपको पेमेंट का आप्शन आएगा तभी आपको पेमेंट करना है अन्यथा आपका ई-केवाईसी फ्री में हो जाएगी।
झारखंड फसल राहत योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करना होगा।
- इसके पश्चात् पर दिखाई दें रहे किसान रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आपको दिखाई दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।

- इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी आपको दर्ज करके रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रियानुसार आप झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
JH Fasal Rahat Yojana लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको इस अब होम पेज पर किसान लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- आपके द्वारा क्लिक करते ही यहाँ आपको दो ऑप्शन Login with password और Login with otp दिखाई देंगे।
- अब आपको अपनी इच्छानुसार इनमे से किसी एक ऑप्शन को चुन्ना होगा।
- इसके पश्चात् आपको अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रियानुसार आप JH Fasal Rahat Yojana के अंतर्गत लॉगिन कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
फसल क्षति का प्रतिशत | राशि (रूपये में) |
---|---|
20 प्रतिशत तक | 3000/- प्रति एकड़। |
21 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक | 3,075/- प्रति एकड़। |
26 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक | 3,150/- प्रति एकड़। |
31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक | 3,225/- प्रति एकड़। |
36 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक | 3,300/- प्रति एकड़। |
41 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक | 3,375/- प्रति एकड़। |
46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक | 3,425/- प्रति एकड़। |
51 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक | 3,500/- प्रति एकड़। |
56 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक | 3,575/- प्रति एकड़। |
61 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक | 3,625/- प्रति एकड़। |
66 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक | 3,700/- प्रति एकड़। |
71 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक | 3,775/- प्रति एकड़। |
76 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक | 3,825/- प्रति एकड़। |
81 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक | 3,900/- प्रति एकड़। |
86 प्रतिशत से ऊपर | 4,000/- प्रति एकड़। |