केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के हित में एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस लेख के तहत हम आपको इंदिरा शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे इस योजना का उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं नियम व शर्तें पात्रता आवेदन प्रक्रिया आदि। हमारा आपसे निवेदन है की आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ पूर्व स्थापित उद्योगों के विस्तार विवधिकरण आधुनिकरण आदि के लिए भी आसानी से महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिलाएं हैं बल्कि संस्थागत महिलाएं भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि भी योजना से जुड़ने के पात्र हैं।

अगर राज्य की कोई महिला फर्म या कोई कंपनी बनाती है। तो उसको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के माध्यम से राज्य की महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी। जिसके तहत वह अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकेगी। इस योजना का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके खुद के उद्यम स्थापित को शुरू करने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। राजस्थान में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। वह अब Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से आसानी से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना के शुरू होने से महिलाओं की आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से महिलाऐं आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनेगी।
Highlights of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना |
वर्ष | 2023 |
आरंभ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
उद्देश्य | राज्य की महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://wcd.rajasthan.gov.in/ |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है।
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के तहत विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा बताया गया है,कि इस योजना के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिलाएं हैं बल्कि संस्थागत महिलाएं भी जो महिला स्वयं सहायता समूह महिला स्व सहायता समूह के कलेक्टर आदि से जुड़ी है वह भी लाभ लेने हेतु पात्र हैं।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनेगी एवं वह अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकेंगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण निदेशालय महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, कॉलेटरल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान
- राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों की स्थापना विस्तार वर्गीकरण एवं आधुनिकरण हेतु लोन उपलब्ध कराया है।
- महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले लोन की अधिकतम सीमा 10000000 है। लोन का स्वरूप संबंधी एवं कार्यशील पूंजी होगा।
- आपको बताते चलें कि व्यक्तिगत आवेदन एवं स्वयं सहायता समूह के आवेदकों के लिए50 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सहायता समूह के लिए 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदकों को 1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- महिलाओं को 1000000 रुपए अधिक लोन को क्रेडिट ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से जोड़ा जाएगा। जिसके अंतर्गत फीस की राशि का वाहन लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत स्वीकृत लोन राशि पर 25% लोन अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधवा हिंसा से पीड़ित महिला एवं दिव्याजनक महिलाओं को 30% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। लोन अनुदान हेतु आवेदन के स्वयं के अंशदान की गणना की जाएगी।
- आपको बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत भूमि का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा।
महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शर्तें
- इस योजना के अंतर्गत लोन की राशि का इस्तेमाल केवल उसी कार्य के लिए किया जाएगा। जिसके लिए आप लोन प्राप्त कर रहे हैं।
- आवेदक द्वारा 10 लाख तक के प्रयोजना प्रस्ताव की 5% राशि तथा 10 लाख से अधिक परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश खुद करना होगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियां
- इस योजना के अंतर्गत मांस मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादकों का निर्माण विक्रेता नहीं किया जाएगा। न ही विस्फोटक पदार्थ।
- वह परिवहन जिनकी ऑन रोड कीमत 1000000 से भी अधिक होगी।
- पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना का हिस्सा बनने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह या अन्य समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्द होना ज़रूरी है। साथ ही समूह को क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में नियमानुसार सहकारी अधिनियम होना जरूरी है।
संस्थागत आवेदकों की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने हेतु महिलाएं स्वयं सहायता समूह क्लस्टर फेडरेशन और राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग या बैंक द्वारा तय समय दोषी नहीं होना चाहिए।
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो या गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना जरूरी है। इस अवधि में बचत पारंपरिक लेनदेन लोन आदि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य होगा।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह कलस्टर फेडरेशन से संबंधित सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होना जरूरी है।
- महिला स्वयं सहायता समूह कलेक्टर फेडरेशन राज्य सरकार के किसी भी विभाग के दिशा निर्देश नियम विनियम योजना के अंतर्गत गठित होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह कलेक्टर फेडरेशन राज्य की निवासी होनी ज़रूरी है।
योजना के अंतर्गत अपात्र आवेदक
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय राज्य अनुदान कार्यक्रम योजना में विगत 5 वर्ष में लाभार्थी होता है तो वह योजना का लाभ लेने हेतु अपात्र है।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था या बैंक का डिफॉल्टर दोषी हुआ तो वह भी योजना का लाभ लेने हेतु अपात्र है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का विकल्प दिखाई देगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म होगा।
- आवेदन फॉर्म के अंतर्गत आपको मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारीयों को भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप आसानी से Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के तहत आवेदन कर सकते है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं
- सिडबी
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक