Haryana Unmarried Pension Yojana 2023: अविवाहितों को मिलेगी पेंशन राशि

Haryana Unmarried Pension Yojana 2023:- नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना के संबंध में जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जी हाँ दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से राज्य के जितने भी अविवाहित नागरिक है उनके लिए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों अथवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन की राशि आर्थिक मदद के रूप में मुहैय्या कराई जाएगी जिसकी मदद से अविवाहित लोग बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी सकेंगे। यदि आप भी हरियाणा राज्य के अविवाहित नागरिक है और Haryana Unmarried Pension Scheme 2023 से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी को प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारा यह लेख ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर पढ़ना होगा।

Haryana Unmarried Pension Yojana 2023

जनसंवाद कार्यक्रम के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से अविवाहित पेंशन योजना को प्रारंभ करने की बात कही है इस  योजना के अंतर्गत राज्य के अविवाहित महिलाओं एवं पुरुषों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के जितने भी लोग अविवाहित है एवं उनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य है उन सभी को हरियाणा सरकार के तहत प्रतिमाह पेंशन राशि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के द्वारा राज्य के करीब  1.25 लाख अविवाहित नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि डायरेक्ट  लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामHaryana Unmarried Pension Yojana
घोषणा की गई  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी  राज्य के अविवाहित नागरिक
उद्देश्य  हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
राज्य  हरियाणा
साल  2023
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन  

Haryana Unmarried Pension Scheme का उद्देश्य

हरियाणा सरकार के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित लोगों को पेंशन सहायता प्रदान करना ही Haryana Unmarried Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य है को शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के जितने भी लोग अविवाहित है एवं उनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य है उन सभी को हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी मदद से अविवाहित महिला एवं पुरुष आर्थिक रूप से मज़बूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से हरियाणा पेंशन योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है।
  • जनसंवाद कार्यक्रम के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से अविवाहित पेंशन योजना को प्रारंभ करने की बात कही है।
  • इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों अथवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन की राशि आर्थिक मदद के रूप में मुहैय्या कराई जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से केवल 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के करीब 1.25 लाख अविवाहित नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि डायरेक्ट  लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
  • यह योजना अविवाहित महिला एवं पुरुष आर्थिक रूप से मज़बूत एवं आत्मनिर्भर बनाने में काफी मददगार साबित होगी।
  • इस योजना की सहायता से अविवाहित लोग बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सकेंगे।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना की पात्र केवल अविवाहित पुरुष और महिला ही होगी।
  • आवेदक के परिवार वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी आवश्यक है।
  • इस पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • इस योजना के लाभ की प्राप्ति के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है।

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Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट के होम पेज पर विजिट करना होगा।
  • अब इस होम पेज पर आपको Welfare Schemes के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुलेगा जिसमे आपको Apply for Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके द्वारा क्लिक करते ही दोबारा से एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको Unmarried Pension Yojana के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात् आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म पीडीएफ खुल जाएगा जिसमे आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
  • अब मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को आपको इस फॉर्म में दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद मांगे गए सभी ज़रूरी सभी दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  • इस सबके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।
  • इस तरह से आप आसानी से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
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