Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023:- नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते है सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु अनेक योजनाओं को शुरू किया जाता रहता है। जिसका पूरा फायदा उनको पहुंचाकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्तिथि को बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है। ऐसी ही एक योजना को हरियाणा सरकार के माध्यम से आरंभ किया गया है इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है इस योजना के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों के मुखिया की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। Mukhyamantari Dayalu Yojana की मदद से उनके जीवन की परेशानियों को कम किया जा सकेगा एवं ऐसे परिवार को राज्य सरकार के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर आप भी हरियाणा राज्य के नागरिक है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारा यह लेख अंत तक ज़रूर पढ़े।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना क्या है?
Haryana Dayalu Yojana को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा यह आर्थिक मदद PPP (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) में उपलब्ध रिकॉर्ड के बेस पर 180000 रुपए तक की आय वाले पात्र परिवारों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक राशि आर्थिक मदद के रूप में प्रदान की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को यह राशि सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक में पहुँचाई जाएगी।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को सहयता प्रदान करना है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गयी हो या दिव्यांग होने की हालत में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसी बात को नज़र में रखते हुए हरयाणा सरकार के माध्यम से इस योजना को जारी किया गया है से उनकी समस्याएं काफी हद तक हल हो सकेंगी। साथ ही हम आपको यह भी बताते चले की इस योजना का लाभ के लिए केवल वह ही परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 Key Highlights
योजना का नाम | Dayalu Yojana |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना |
घोषणा की गई | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhymantari Dayalu Yojana 2023 को हरियाणा सरकार के माध्यम से वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के दौरान शुरू करने का ऐलान किया गया है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग की स्थिति पर सहायता प्रदान करना है।
- अंत्योदय परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- राज्य सरकार के माध्यम से ऐसे परिवारों को 1 से 5 लाख रुपए तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- पात्र लाभार्थियों को यह राशि सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक में पहुँचाई जाएगी।
- प्रदान की गई यह राशि विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना का लाभ के लिए केवल वह ही परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को 3 महीने के अंदर-अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अब घर बैठे ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- Haryana Dayalu Yojana का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।
Haryana Dayalu Yojana का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना 2023 के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो।
- आवेदक अंत्योदय परिवार से हो।
- आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक न हो।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- परिवार के पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को 3 महीने के अंदर-अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Haryana Dayalu Yojana के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?
जैसा की हमने आपको बताया कि हरियाणा सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 को आरंभ करने की घोषणा की गई है अभी इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी केवल इतनी ही जानकारी सामने आई है कि लाभार्थी को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना ज़रूरी होगा। बहुत जल्द सरकार के तहत सरकार आधिकारिक वेबसाइट को जारी कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध कराएँगे। जिसके लिए आपको हमारा यह लेख समय समय पर चैक करना होगा। लेख को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद |
Haryana Dayalu Yojana Claim Process
- दयालु योजना के अंतर्गत क्लेम करने हेतु आवेदक को सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन मृत्यु एवं दुर्घटना होने के 3 माह के मध्य होना चाहिए।
- इसके पश्चात् मृत्यु होने की स्तिथि में आर्थिक स्तिथि के तौर पर लाभार्थी के मुखिया के बैंक एकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा।
- यदि परिवार में विकलांगता होने की स्तिथि में यह आर्थिक सहायता परिवार के उस सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसका नाम पहचान पत्र में उपलब्ध होगा।
- लाभार्थी परिवार के मुखिया की मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर यह मदद परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के बैंक एकाउंट में यह राशि भेजी जाएगी।