Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme Apply Online | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन फॉर्म | गरीब विधवा बेटी बालिका विवाह योजना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने राज्य के नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाते रहते हैं। जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। ताकि इन योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों का विकास एवं उत्थान किया जा सके। अब हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने राज्य में दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से दिल्ली बालिका विवाह योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
दिल्ली सरकार द्वारा अपने राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली बालिका विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को शादी से 60 दिन पहले आवेदन पत्र आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्टिक ऑफिस में जमा करना होगा। इस योजना के तहत पहले ₹60000 या इससे कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता था। परन्तु अब इस सीमा को बढ़ाकर 100000 कर दिया गया है। यानी अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 100000 या इससे कम की है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक की एवं वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
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बालिका शादी योजना का उद्देश्य
सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे परिवार है जो इस महंगाई के दौर में पैसों की तंगी के कारण अपनी बेटियों का विवाह करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अब ऐसे सभी परिवारों को बालिका शादी योजना के माध्यम से उनकी बेटियों की शादी पर 30000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता की धनराशि का इस्तेमाल करके पात्र परिवार अच्छे से अपनी बेटियों का कन्यादान कर सकेंगे। इसके अलावा यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी पर ऋण लेने से भी बचाएगी और साथ ही उन्हें शादी के समय आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी।
Key Highlights Of Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना |
शुरू की गई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार |
उद्देश्य | परिवारों को बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाना |
साल | 2023 |
राज्य | दिल्ली |
योजना लागू है या नहीं | लागू है |
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना को शुरू किया गया है।
- दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना को दिल्ली बालिका शादी योजना के नाम से भी पुकारा जाता है।
- इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर 30000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का सुचारू रूप से संचालन डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।\
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को आवेदन पत्र शादी से 60 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करना होगा।
- अब Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 60000 से बढ़ाकर 100000 कर दिया गया है।
- यह योजना राज्य में गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी ताकि उन्हे पैसों के लिए अन्य व्यक्तियों के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें।
बालिका शादी योजना के तहत पात्रता मानदंड
- आवेदनकर्ता को दिल्ली का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- शादी के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 100000 या इससे कम की होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है)
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंधित में स्वघोषणा
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह निमंत्रण कार्य विवाह प्रमाण पत
- शादी का कार्ड
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के डिस्टिक ऑफिस में जाना है।
- अब आपको वहां से दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
- अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच करना है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के डिस्टिक ऑफिस में ही जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बालिका विवाह योजना से जुड़ी सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। यदि आपको फिर भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- Address- Deputy Director FAS, department of women and child development, the government of NCT of Delhi, Address is 01 canning Lane, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi 110001
- Contact number 011-2338 7715